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EPFO Amnesty Scheme 2026: PF ट्रस्टों को मिला नियमितीकरण का मौका, छह महीने में करें आवेदन

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Alam Ki Khabar: EPFO ने एमनेस्टी स्कीम-2026 के तहत पात्र PF ट्रस्टों से आवेदन मांगे हैं। योजना के तहत बिना औपचारिक छूट अधिसूचना वाले ट्रस्टों को नियमितीकरण का अवसर मिलेगा। आवेदन छह महीने के भीतर करना होगा।

नई दिल्ली, 12 जुलाई। आलम की खबर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एमनेस्टी स्कीम-2026 के तहत पात्र भविष्य निधि (PF) ट्रस्टों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत औपचारिक छूट अधिसूचना प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस पहल का उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को नियमितीकरण का अवसर देना और उन्हें कानूनी रूप से व्यवस्थित करना है।

ईपीएफओ के अनुसार योजना का लाभ लेने के इच्छुक प्रतिष्ठानों को अधिसूचना लागू होने की तिथि से छह महीने के भीतर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। इस संबंध में क्षेत्रीय आयुक्त हेमंत कुमार ने बताया कि पात्र संस्थानों को समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

वित्त अधिनियम, 2026 के तहत आयकर अधिनियम और ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों में बेहतर तालमेल स्थापित किया गया है। अब आयकर अधिनियम के अंतर्गत मान्यता केवल उन्हीं पीएफ ट्रस्टों को मिलेगी, जिन्हें ईपीएफ अधिनियम की धारा 17 के तहत विधिवत छूट प्राप्त होगी। एमनेस्टी स्कीम के माध्यम से ऐसे ट्रस्टों को पूर्व प्रभाव से नियमित करने का अवसर दिया जाएगा।

इस योजना के तहत दो प्रकार के प्रतिष्ठान आवेदन कर सकते हैं। पहली श्रेणी में वे संस्थान शामिल हैं, जो वर्तमान में गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन कर रहे हैं या आगे भी उसी व्यवस्था में कार्य करना चाहते हैं। दूसरी श्रेणी में वे प्रतिष्ठान हैं, जो नियमितीकरण के बाद भविष्य में भी छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट के रूप में कार्य जारी रखना चाहते हैं।

एमनेस्टी स्कीम के तहत पात्र ट्रस्टों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इनमें स्थापना की तिथि से नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा संहिता के कुछ प्रावधानों में राहत, न्यूनतम कर्मचारी संख्या और कोष आकार की अनिवार्यता से छूट तथा लंबित आकलन, ब्याज और हर्जाने से जुड़े मामलों के समाधान का अवसर शामिल है। हालांकि इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों के खातों में निर्धारित वैधानिक दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज और अंशदान जमा किया गया हो।

ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ईपीएफ अधिकारियों द्वारा निर्देशित विशेष ऑडिट भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा। इच्छुक प्रतिष्ठान अपनी आवेदन संबंधी इच्छा rc.exemption@epfindia.gov.in पर भी भेज सकते हैं।

नियमितीकरण का सुनहरा अवसर

ईपीएफओ की एमनेस्टी स्कीम-2026 उन प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो अब तक औपचारिक छूट अधिसूचना नहीं ले पाए थे। समय पर आवेदन कर वे अपने पीएफ ट्रस्ट को कानूनी रूप से नियमित करा सकते हैं और भविष्य में संभावित विवादों से बच सकते हैं।

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